1 अप्रैल से बोतलबंद पानी के लिए BIS सर्टफिकेशन जरुरी
नईदिल्ली। एक अप्रैल से मिनरल वाटर (बोतलबंद पानी) बेचने वाली कंपनियों के लिए बीआईएस का प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेटबंद पानी और मिनरल वॉटर उत्पादकों के लिए लाइसेंस हासिल करने और रजिस्ट्रेशन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सर्टिफिकेशन (प्रमाणन) को अनिवार्य कर दिया है।
एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को इस बारे में पत्र भेजकर उन्हें बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनियों के बीआईएस का प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाने के लिए कहा है। यह निर्देश एक अप्रैल, 2021 से अमल में आ जाएगा।
एफएसएसएआई ने साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 के तहत सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (एफबीओ) के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस हासिल करना और पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश) नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बीआईएस प्रमाणन चिह्न प्राप्त करने के बाद ही पैकेटबंद पेयजल या मिनरल वॉटर की बिक्री कर सकता है।
एफएसएसएआई के इस कदम से बोतलबंद पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। अभी कई कंपनियां बोतलबंद पानी बेचती हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती है। इससे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का भी खतरा बना रहता है।