फॉर्म 15सीए और 15सीबी भरने की तिथि अगस्त तक बढ़ी, जानें किसके लिए है जरूरी
नईदिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। करदाता अब 15 अगस्त, 2021 तक फॉर्म 15सीए एवं 15सीबी मैन्युअल ढंग से अधिकृत डीलरों के माध्यम से फाइल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने मंगलवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है।
सीबीडीटी ने ये दोनों आयकर फॉर्म भरने के नियमों में एक बार फिर छूट दी है। इससे पहले ये दोनों फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2021 थी। इनकम टैक्स एक्ट-1961 के मुताबिक इन दोनों फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है। सीबीडीटी ने आयकर विभाग के पोर्टल पर ई-फाइलिंग में होने वाली दिक्कत को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ाई है।
क्या होता है फॉर्म 15सीए और 15सीबी -
फॉर्म 15सीए रेमिटर का डेक्लेरेशन होता है। आसान शब्दों में कहा जाए जो पेमेंट कर रहा है वो यह बताता है कि वह पेमेंट किसे और किस खाते में भेज रहा है। इस फॉर्म का इस्तेमाल पेमेंट्स की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इसी तरह 15सीबी की यदि बात करें तो यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) रेमिटर को देता है। इसमें अमाउंट से लेकर उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारियां होती हैं।