31 दिसंबर तक करें ITR फाइल, नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना
नईदिल्ली। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। यदि आपने इस साल तय समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग ने 31 दिसंबर, 2021 की विस्तारित देय तिथि के भीतर आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए करदाताओं से अपना आईटीआर फाइल करने के लिए मंगलवार को ट्वीट के जरिए अपील की।
हालांकि, यदि कोई टैक्सपेयर्स देय तिथि यानी 31 दिसंबर, 2021 तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाता है, तब भी वह 31 मार्च, 2022 तक आयकर रिटर्न जमा करा सकता है। आयकर रिटर्न भरने की तय सीमा 31 दिसंबर, 2021 के बाद आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और 31 मार्च, 2022 के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
Dear Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 28, 2021
Do remember to file your Income Tax Return for AY 2021-22 within the extended due date of 31st December, 2021.
Don't wait, File NOW!
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#FileNow #ITR pic.twitter.com/yEuGY4Qt9f
आयकर विभाग ने ट्वीट कर लोगों से जल्द ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है। विभाग के मुताबिक अगर आप तय समय-सीमा के बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना देने से बचना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर, 2021 से पहले आईटीआर भर लीजिए। उल्लेखनीय है कि इस बार आयकर विभाग ने कोरोना और कई तरह की परेशानियों के चलते आमतौर पर 31 जुलाई तक भरे जाने वाले आयकर रिटर्न के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक का वक्त दिया है।
आयकर विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक 26 दिसंबर, 2021 तक वित्त वर्ष 2020-21 (आंकलन वर्ष 2021-22) के लिए 4.51 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। केवल 26 दिसंबर को 8.7 लाख लोगों ने आईटीआर फाइल किया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 5.95 करोड़ रिटर्न जमा किए गए थे।