पेंशनर्स 30 नवंबर तक जमा करें ये सर्टिफिकेट, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन
वेबडेस्क। आप यदि पेंशन भोगी है तो ध्यान दें की आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। 30 नवंबर से पहले आप अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) बैंक में जमा करा दें। क्योंकि ऐसा न करने पर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है।
बता दें की लाइफ सर्टिफिकेट ही पेंशनभोगी के जीवित होने का सबूत होता है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों ने 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा होना शुरू हो गए है। इस प्रक्रिया के लिए बैंक में उपस्थित रहना जरुरी है। पेंशनभोगी जिस ऑफिस में कार्य करता था, वहां के अधिकारीयों द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण-पत्र को बैंक में जमा करना पड़ेगा।
सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आधार कार्ड, मौजूदा मोबाइल नंबर, पेंशन टाइप, PPO नंबर, पेंशन का अकाउंट नंबर आपके पास होना अनिवार्य है। पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग एलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा के जरिए आप अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते है।
ऑनलाइन प्रमाण पत्र ऐसे प्राप्त करें -
- ऑफिशियल वेबसाइट http://jeevanpramaan.gov.in पर क्लिक करें।
- वेबसाइट पर क्लिक करने से होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Get a Certificate के लिंक पर क्लिक करें। यहां 3 ऑप्शन मिलेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और ऑफिस
- अब एक ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ Download Application का ऑप्शन मिलेगा।
- ई-मेल और Captcha कोड भरकर एप्लीकेशन डाउनलोड करें।
- ई-मेल पर एक कोड आएगा इसे भरने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा।
- यहाँ दी गई फील्ड्स में aadhar number, नाम, मोबाइल नंबर, PPO नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर , Bank डिटेल्स आदि दर्ज करें।
- इसके बाद PDF फॉर्मेट में प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा।
- जीवन प्रमाणपत्र आपकी डिवाइस पर डाउनलोड हो जाएगा।
ऐसे जमा होगा डाउनलोड -
- लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/ से भी फार्म जमा कर सकते है।
- इसके अलावा मोबाइल में एप डाऊनलोड कर भी कर सकते है। पहले पोर्टल से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा।
- स्मार्टफोन के जरिये ईमेल आईडी का उपयोग करते हुए ऐप में बताए गए तरीकों के से जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा कर सकते हैंये
ये भी कर सकते है -
- पेंशनर बैंक की शाखा से भी यह फार्म ले सकते है। जिसे भरकर बैंक में ही जमा कर सकते है।
- यदि कोई पेंशनधारक खुद नहीं आ सकते हैं तो आप परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा इसे प्राप्त कर सकते है।
- जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।