फेमा अधिनियम में बदलाव की तैयारी: विदेशी निवेश को मिलेगा बढ़ावा…

विदेशी निवेश को मिलेगा बढ़ावा…
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फेमा अधिनियम में बदलाव की तैयारी: केंद्र सरकार जल्द ही विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा को आसान करने जा रही है।

फेमा अधिनियम में बदलाव की तैयारी: केंद्र सरकार जल्द ही विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा को आसान करने जा रही है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ के मुताबिक, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और अगले तीन से चार महीनों में फेमा को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हो रही लगातार गिरावट को देखते हुए सरकार अब विदेशी निवेश से संबंधित नियमों में और ढील देने जा रही है।

बजट के बाद बात करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि यह कानून 25 साल पहले बनाया गया था, उस समय की आर्थिक स्थितयां दूसरी तरह की थी, लेकिन अब इस कानून को ठीक तरह से देखने की जरुरत है। पिछले साल के बजट में हमने इस कानून को थोड़ा और आसान करने की प्रक्रिया शुरु की थी और अब इसकी समीक्षा के बाद कुछ ओर कदम उठाए जाएंगे।

दरअसल पिछले एक साल में भारत में विदेशी निवेश काफी कम हो गया है। 2022 में जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 85 बिलियन डॉलर पहुंच गया था, वहीं 2024 में यह 71 बिलियन डॉलर तक आ गया। इसको देखते हुए सरकार विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। विदेशी निवेश में फेमा कानून के नियम कई बार अड़चन पैदा कर रहे हैं। इन कड़े कानूनों के कारण विदेश से आने वाले निवेश में कई तरह की अनुमति की जरुरत होती है। साथ ही इन सख्त कानूनों की वजह से पुलिस और एजेंसियां भी इन निवेशों पर जांच करती हैं।

विदेशी निवेशकों में भरोसा बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के नियमों में ढील दी थी। इसके साथ ही अगस्त में दूसरे देशों के साथ शेयर स्वैप को भी मंजूरी दे दी थी।

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