RBI ने SBI सहित 14 बैंकों पर लगाया जुर्माना, चुकानी पड़ेगी भारी- भरकम राशि

RBI ने SBI सहित 14 बैंकों पर लगाया जुर्माना, चुकानी पड़ेगी भारी- भरकम राशि
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मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकिंग के नियमों का ढंग से पालन नहीं करने के कारण 14 बैंकों पर भारी भरकम पेनाल्टी लगाई है। आरबीआई ने देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक पर भी 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक दंडित किए गए बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल हैं। इन बैंकों पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (एनबीएफसी) को कर्ज देने के लिए आरबीआई द्वारा तय किए गए प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है। आरबीआई के बयान में कहा गया है कि इन बैंकों पर लोन और एडवांस के संबंध में तय रिस्ट्रिक्शंस और प्रोविजंस का पालन नहीं करने और सेंट्रल डाटा बेस में इससे संबंधित सूचना देने में लापरवाही बरतने का भी आरोप है। माना जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कार्रवाई दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) और उसकी समूह कंपनियों के इन बैंकों के साथ हुए लेन-देन में अस्पष्टता की वजह से की है।

शो कॉज नोटिस जारी -

इस सिलसिले में रिजर्व बैंक ने बैंकों को शो कॉज नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन बैंकों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर केंद्रीय बैंक ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। सबसे अधिक 2 करोड़ रुपये का जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया गया है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, क्रेडिट सूइस एजी, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, करूर वैश्य बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय स्टेट बैंक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है।

ये है प्रावधान -

बैंकों पर ये जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 46 (4) आई और 51 (1) तथा 47(ए)(1)(सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। आरबीआई का कहना है कि जुर्माना लगाने की ये कार्यवाही नियमों के अनुपालन के उल्लंघन से संबंधित है। इसका बैंकों के ग्राहकों से जुड़े लेन-देन या अन्य किसी भी प्रकार के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना -

भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके पहले साइबर सुरक्षा के नियमों का अनुपालन नहीं करने के आरोप में पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सभी बैंकों का रेगुलेटर होने की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बैंकों की स्क्रूटनी करता रहता है, ताकि बैंकिंग नियमों का कड़ाई के साथ पालन हो। स्क्रूटनी के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आरबीआई उन पर जुर्माना भी लगाता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक पहले भी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों पर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा चुका है।

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