फसल लोन पर ब्याज में छूट 31 अगस्त तक बढ़ा, रिजर्व बैंक ने जारी की अधिसूचना

फसल लोन पर ब्याज में छूट 31 अगस्त तक बढ़ा, रिजर्व बैंक ने जारी की अधिसूचना
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नई दिल्‍ली। देशव्‍यापी लॉकडाउन के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के मद्देनजर किसानों को फसल लोन पर ब्याज में छूट की समय-सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का फैसला किया है। इस संबंध में आरबीआई ने सभी बैंकों को अधिसूचना (नोटिफिकेशन) शुक्रवार को जारी कर दिया है। दरअसल इस छूट के तहत किसानों को फसल लोन पर ब्याज में 2 फीसदी और समय पर भुगतान पर 3 फीसदी की छूट दी जा रही है।

इससे पहले अप्रैल महीने में किसानों को फसल लोन पर ब्याज में छूट 31 मई अंत तक देने का फैसला किया गया था। इस अवधि को अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ने जारी एक नोटिफिकेशन में बैंकों को कहा कि वे किसानों को अल्प अवधि के फसल ऋण (लोन) पर इन 2 योजनाओं का लाभ दें। बता दें कि किसानों को फसल लोन पर 2 फीसदी की छूट मिलती है। इसके अलावा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3 फीसदी अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी है। इस तरह से किसानों को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज पर फसल लोन मिलता है।

आरबीआई ने कहा कि ये लाभ कृषि और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) के लिए 3 लाख रुपये प्रति किसान (एएचडीएफ किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक) के लिए सभी अल्पकालिक ऋणों पर लागू होगा। गौरतलब कि 7 फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज दर पर किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करने के लिए सरकार बैंकों को प्रतिवर्ष 2 फीसदी का ब्याज छूट प्रदान करती है।

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