कोविड 19 के कारण जेईई और नीट एग्जाम रोकने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज

कोविड 19 के कारण जेईई और नीट एग्जाम रोकने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नीट और जेईई एग्जाम के आयोजन को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि कोरोना के मद्देनजर परीक्षा स्थगित कर दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए पूछा कि क्या कोरोना के कारण देश में सबकुछ रोक दिया जाए? क्या स्टूडेंट के साल यूं ही खराब होने दिया जाएगा? अदालत ने एग्जाम स्थगित करने की अर्जी खारिज कर दी।

खंडपीठ ने कहा कि उसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया है कि जेईई और नीट परीक्षाएं पर्याप्त सावधानियों के साथ आयोजित की जायेंगी।

जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आज या एक दो दिन में कभी भी जेईई मेन के एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कोविड-19 के दौर में भी जिंदगी चलती रहेगी। कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले में दखल देकर स्टूडेंट्स का करियर खतरे में नहीं डालना चाहती।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अलख आलोक श्रीवास्त ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है। हम परीक्षा को हमेशा के लिए टालने के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन कोर्ट को याचिका में कुछ दम नहीं लगा।

बेंच ने कहा, 'आप लोगों (लॉयर्स) ने फिजिकल कोर्ट खोलने की मांग की है। लेकिन आप चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो जाए। परीक्षा का स्थगित होना देश का नुकसान है।'

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