सुप्रीम कोर्ट ने कहा - नीट परीक्षा देश से बाहर नहीं होगी, छात्रों को फ्लाइट से आने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - नीट परीक्षा देश से बाहर नहीं होगी, छात्रों को फ्लाइट से आने की अनुमति
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2020 को अरब देशों में कराए जाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 'वंदे भारत मिशन' के तहत विदेशी छात्रों को 13 सितंबर को परीक्षा देने के लिए भारत आने की अनुमति दे।

बाहर देश पहुंचने वालों के लिए 14 दिन क्वारंटाइन का नियम होने पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जनता की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता । लेकिन अदालत ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता दी कि वे संबंधित राज्य के प्रशासन से इसमें राहत की मांग कर सकते हैं।

न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल अजीज की याचिका पर सुनावाई की। अजीज नीट में भाग लेने वाले मध्य-पूर्व के छात्रों की ओर से याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अरब इलाके के करीब 4000 छात्र नीट में भाग ले रहे हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों पर प्रतिबंध के चलते वे भारत नहीं आ पा रहे हैं।

अजीज ने अदालत से यह भी मांग की एमबीबीएस के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा या तो ऑनलाइन कराई जाए या कोई अन्य विकल्प उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कतर समेत अन्य अरब देशों या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की।

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