क्यों न रद्द कर दें आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 का परिणाम
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं मानने पर आरपीएससी को नोटिस जारी जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश भाग्यश्री की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य की कट ऑफ 76.06 आई है, जबकी ओबीसी की कट ऑफ 99.33 घोषित की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है की उसके ओबीसी की कट ऑफ से कम अंक हैं, लेकिन उसने सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक हासिल किए हैं। ऐसे में आरपीएससी ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना। याचिका में कहा गया की सामान्य वर्ग वास्तव में ओपन कैटेगरी होती है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक आने पर उसे ओपन कैटेगरी में मानते हुए सामान्य वर्ग की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, जबकी आयोग ने इसे अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया।