Rhea Chakraborty: सुप्रीम कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को मिली राहत, सीबीआई से अदालत ने कहा - कीमत चुकानी पड़ेगी

सुप्रीम कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को मिली राहत, सीबीआई से अदालत ने कहा - कीमत चुकानी पड़ेगी

सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती , सीबीआई

नई दिल्ली। रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और उनके भाई के खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र की अपील को खारिज कर दी है। सीबीआई द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में यह सर्कुलर जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ को फटकार लगाते हुए कहा कि, 'इसकी कीमत चुकानी होगी।'

जस्टिस बीआर गवई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, हम सीबीआई को चेतावनी देना चाहते थे। इतनी छोटी याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में एक व्यक्ति हाई प्रोफ़ाइल है। ऐसी याचिका दायर न करें। अगर सीबीआई मामले में जुर्माना टिप्पणी चाहती है तो बहस करे।

इससे पहले, गवई जे ने राज्य को पासओवर देते हुए अपील दायर करने के लिए राज्य की खिंचाई की थी क्योंकि व्यक्ति हाई-प्रोफाइल है। जस्टिस वी विश्वनाथन ने सुनवाई के दौरान हैरानी जताते हुए कहा कि, क्या सीबीआई इस सबके लिए एलओसी जारी करती है।

बता दें कि, सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उनके परिवार वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर को रद्द कर दिया था। इसके बाद सीबीआई (CBI) ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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