CG NEWS: सेना की जमीन से अवैध रूप से खोदी मुरम, हाई कोर्ट ने साय सरकार और खनिज विभाग से मांगा जवाब
Chhattisgarh High Court
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिल्डर्स ने एयरपोर्ट से नजदीक सेना की जमीन से मुरम निकालकर बेच दी है। मीडिया में प्रकाशित खबरों को जनहित याचिका मानकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच में मामले पर सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में अब कोर्ट ने 3 फ़रवरी तक राज्य सरकार और खनिज विभाग से जवाब मांगा है।
दरअसल, चकरभाठा एयरपोर्ट के पास रक्षा मंत्रालय की जमीन से जो 50 लाख घन मीटर मुरूम अवैध रूप से निकाली गई है, उससे सरकार को रॉयल्टी में 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस मुरूम का उपयोग परसदा और आसपास की कॉलोनियों की सड़कों के निर्माण में किया गया है। इसे लेकर प्रकाशित खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए सुनवाई शुरू की थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय और कॉलोनी संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन फ़रवरी 2025 को होगी।
मुरूम निकालने के मामले में चीफ जस्टिस और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी में यह बात सामने आई कि, शहर के 54 कॉलोनी के बिल्डरों भी इस मुरुम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने खनिज विभाग के सचिव को इस मामले जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं मुरूम को कॉलोनियों और खोदने वाली जगह पर सीज कर जांच में मैकेनिज्म की जानकारी मांगी है।