आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर फॉर्म-2, 3 और 5 अधिसूचित
- सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर 2, 3 और 5 किया अधिसूचित
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes (CBDT)) ने आकलन वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल (Income Tax Return (ITR) filing) करने के लिए आईटीआर फॉर्म 2, 3 और 5 को अधिसूचित कर दिया है। आयकर रिटर्न दाखिल (filing income tax return) करने के लिए ये फॉर्म एक अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि सीबीडीटी की ओर से आकलन वर्ष 2024-25 में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जनवरी, 2024 को आईटीआर फॉर्म-2, 3 और 5 को अधिसूचित कर दिए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक आयकर विभाग की ओर से आईटीआर-1 और आईटीआर-6 फॉर्म पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं।
सीबीडीटी ने जारी बयान में बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए और आयकर रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत के लिए आईटीआर फॉर्म में बदलाव किए गए हैं। सीबीडीटी के मुताबिक 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर-1 फॉर्म दिसंबर, 2023 में अधिसूचित किया गया था, जबकि कंपनियों के रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-6 फॉर्म जनवरी, 2024 में अधिसूचित किया गया। सीबीडीटी के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने के लिए 1 से लेकर 6 तक सभी फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए हैं। ये आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे।