Asaduddin Owaisi: बुरे फंसे हैदराबाद सांसद ओवैसी, छिन सकती है संसद सदस्यता, इन नियमों के तहत होगी कार्रवाई
Asaduddin Owaisi Slogan Controversy: नई दिल्ली। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से चुनकर आए असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा नारा लगा दिया है, जिसको लेकर देश की राजनीति को फिलिस्तिन की तरफ़ मोड़ दिया है। बीते दिन संसद के भीतर शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बीच ‘जय भीम, जय मीम’ के साथ ‘जय फिलिस्तीन’ Asaduddin Owaisi Slogan Controversy का भी नारा लगा दिया, अब इस नारे को लेकर उबाल उठना तो तय था और वही हुआ।
Asaduddin owaisi has incurred disqualification by virtue of Article 102 of the Constitution of India and petition has been filed before the President of India. He is likely to be disqualified in accordance with the Constitution pic.twitter.com/ywcaUEMLPI
— Vishnu Shankar Jain (@Vishnu_Jain1) June 26, 2024
हालांकि जय भीम जय मीम’ के साथ ‘जय फिलिस्तीन’ के नारे को संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया पर इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। जानकारों की माने तो इस विवादित नारे के कारण AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसदी भी छिन सकती है।
क्या कहतें हैं नियम
दरअसल कोई सांसद राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सभाओं का मेंबर चुन लिया गया है तो उसे किसी एक सभा की सदस्यता से छोड़ना होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता पाया गया तो संविधान के नियम के अनुच्छेद 101 में संसद को अधिकार है कि उससे एक सदन या दोनों सदनों की सदस्यता छीन सकता है।
Mr Owaisi deserves immense praise for raising his voice for the Palestinian people especially when his own walk to the podium was met with jeering and JSR chants from Hindu nationalists in parliament.
— Sarayu Pani (@sarayupani) June 25, 2024
He shows us that solidarity is not about convenience. https://t.co/SgQZaLHMum
इसके साथ ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शपथ के जैसे ही उन्होंने जय फिलिस्तिन का नारा लगाया वैसे बीजेपी सांसद नेता इसके विरोध में उतर आए बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सभापति महोदय से फौरन इस बयान को संसद की कार्रवाई से हटाने की मांग की नियम तो यह भी कहते हैं कि किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने पर, उसकी लोकसभा या किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है और फिर से संबधित सांसद को शपथ लेने के लिए बोला जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अयोग्य करार कर दिया जाएगा।
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