महाराष्ट्र में शिंदे गुट को राहत, उद्धव ठाकरे को झटका, स्पीकर ने कहा - एकनाथ की शिवसेना ही असली है

महाराष्ट्र में शिंदे गुट को राहत, उद्धव ठाकरे को झटका, स्पीकर ने कहा - एकनाथ की शिवसेना ही असली है
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शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। दलबदल केस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली, वहीँ उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा की एकनाथ गुट ही असली शिवसेना है।


विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश पर आख़िरकार बुधवार को 16 विधायकों की अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज कर दी है। नार्वेकर ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं माना, बल्कि शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है।राहुल नार्वेकर ने बुधवार को 16 विधायकों की अयोग्य ठहराने वाली याचिका पर अपना निर्णय विधानमंडल में सुनाया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि तमाम सबूतों का अध्ययन करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शिवसेना (शिंदे समूह) ही असली शिवसेना है। बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे ही पार्टी के नेता हैं, इसलिए चीफ व्हिप भरत गोगावले की नियुक्ति सही है।

शिवसेना प्रमुख का चुनाव वोटिंग के आधार

राहुल नार्वेकर ने कहा कि सुनील प्रभू की याचिका पर सुनवाई के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज से पता चलता है कि शिवसेना प्रमुख का चुनाव वोटिंग के आधार पर नहीं किया गया था। किसी भी पार्टी प्रमुख को अपने मन के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं रहता है। पार्टी प्रमुख के पास किसी को पार्टी से निकालने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। इस मामले में एकनाथ शिंदे को नेता पद से हटाने का निर्णय शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं लिया गया है। इसी वजह एकनाथ शिंदे की ओर चीफ व्हिप के पद पर भरत गोगावले की नियुक्ति सही पाई गई है।

भरत गोगावले का ही व्हिप मान्य

इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के समय भी भरत गोगावले का ही व्हिप मान्य है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि याचिका की सुनवाई के समय सुनील प्रभू वकील महेश जेठमलानी के प्रश्रों का उत्तर नहीं दे सके थे। साथ ही सुनील प्रभू की ओर से पेश किए गए कागज भी सही नहीं पाए गए थे। इन्हीं कारणों से एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज की गई है।

स्पीकर का फैसला आने के बाद शिवसेना समेत महाराष्ट्र के नेताओं के बयान आना शुरू हो गए है।

सांसद प्रियंका ने बताया असंवैधानिक -

  • शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुवेर्दी ने कहा, "मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं। हमने सुना था 'वही होता है जो मंजूर-ए-खुदा' होता है'...2014 के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई है 'वही होता है जो मंजूर-ए-नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है'। यही हम महाराष्ट्र में होते हुए देख रहे हैं...जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने 'अवैध' और 'असंवैधानिक' कहा था, उसे वैध करने का काम हो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है..."
  • शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा - आज का फैसला कोई न्याय नहीं है ये एक षड्यंत्र है, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हमारी लड़ाई न्यायालय में जारी रहेगी।..."
  • शिंदे गुट के नेता नेता दीपक केसरकर ने कहा, "इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा। इस फैसले की सच्चाई यह है कि पार्टी में भी लोकतंत्र होना चाहिए...यह निर्णय बिल्कुल सही निर्णय है...."
  • एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, "इस फैसले के बाद अब उद्धव को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा...उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की उम्मीद है।


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