Uniform Civil Code: धामी कैबिनेट ने UCC नियमावली को दी मंजूरी, जल्द लागू होंगे नियम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
Uniform Civil Code : उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली को मंजूरी दी गई। सीएम धामी ने कहा कि, जो वादा किया था, वह पूरा किया गया है और समीक्षा के बाद UCC लागू किया जाएगा। कैबिनेट ने UCC नियमावली पर अपनी मुहर लगाई है अब जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा।
यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी बिल लाएंगे। हम इसे लेकर आए। ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है... सभी चीजों का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।"
जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में 26 जनवरी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। यूसीसी की अधिसूचना की तारीख पर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मंगलवार से यूसीसी पोर्टल को ऑपरेट करने को लेकर अधिकारियों को मॉक ड्रिल प्रेक्टिस होगी।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड :
आसान भाषा में यूसीसी का मतलब है एक ऐसा कानून जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, भरण-पोषण आदि जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। भारत में अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान या एक ही तरह का "क्रिमिनल कोड" है, लेकिन एक समान नागरिक कानून नहीं है।
आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा गया है और इसमें हलाला, इद्दत और तलाक (मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह और तलाक से संबंधित रीति-रिवाज) जैसी प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध है। यूसीसी, जिसमें सात अनुसूचियों के तहत 392 धाराएं हैं, 750 से अधिक पृष्ठों के मसौदे पर आधारित है, जो चार खंडों में विस्तृत है। इसे जून 2022 में सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने 2 फरवरी, 2024 को इसका मसौदा उत्तराखंड सरकार को सौंपा था। विधानसभा के विशेष सत्र में पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था और 28 फरवरी को इसे मंजूरी दे दी गई थी।