lok sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए दिल्ली की 7 सहित 58 सीटों पर होगी वोटिंग, मतदान से पहले जान लें कुछ जरूरी नियम

lok sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए दिल्ली की 7 सहित 58 सीटों पर होगी वोटिंग, मतदान से पहले जान लें कुछ जरूरी नियम
चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, मतदान के लिए जाते वक्त मतदाता को पोलिंग बूथ पर अपना मोबाइल ले जाना वर्जित है, यानि की आप पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइ नहीं ले जा सकते। मतदान केंद्र पर केवल नियुक्त अधिकारी को ही अपना मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होती है।

lok sabha Election 2024: दिल्ली की सभी सात सीटों सहित छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर छठे चरण के मतदान के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार थम गया,शनिवार को इन सभी सीटों पर वोटिंग की जाएगी। इन सीटों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, बिहार और पश्चिम बंगाल की आठ-आठ सीटों, ओडिशा की छह सीटों, झारखंड की चार सीटों और जम्मू कश्मीर की एक सीट पर वोटिंग होगी। लेकिन इसके पहले आप ये जान लीजिए की मतदान से पहले आपको किन नियमों का पालन करना होता है।

इन नियमों का रखें ध्यान

चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, मतदान के लिए जाते वक्त मतदाता को पोलिंग बूथ पर अपना मोबाइल ले जाना वर्जित है, यानि की आप पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइ नहीं ले जा सकते। मतदान केंद्र पर केवल नियुक्त अधिकारी को ही अपना मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होती है।

भारत निर्वाचन आयोग की तरफ जारी किए गए एक निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र में एक साथ तीन से चार मतदताओं के जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ जारी किए गए एक निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र में एक साथ तीन से चार मतदताओं के जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

पोलिंग बुथ पर मतदाता किसी भी चुनावी पार्टी के प्रचार से संबंधित समान को नहीं लें जा सकते हैं। अगर मतदाता समय से पहले पोलिंग बुथ पर पहुंच जाते हैं तो आप 6 बजे के बाद भी वोटिंग कर सकते हैं। नियम के अनुसार, जब तक कोई इमरजेंसी स्थिति नहीं आती है, तब तक पुलिस अधिकारी को पोलिंग बुथ में अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं मतदाता मतदान केंद्र में अपने साथ किसी प्रकार का हथियार भी नहीं लें जा सकते हैं।

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