Bharatiya Nyaya Sanhita: सावधान! अगर आपने किसी भी पशु को मारा तो हो जाएगी ये सजा, जानिए क्या कहता है कानून
Bharatiya Nyaya Sanhita: पशु प्रेमियों और कल्याण कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि हाल ही में भारतीय दंड संहिता (IPC) को भारतीय न्याय संहिता (BNS) (Bharatiya Nyaya Sanhita) द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पशु-संबंधी प्रावधानों के कानूनी खंडों के साथ-साथ अन्य मामलों में भी कुछ बदलाव आए हैं। विशेष रूप से नई शुरू की गई दंड संहिता ने IPC की दो धाराओं को संक्षिप्त करके एक में डाल दिया है, जिसका उद्देश्य उल्लंघन और मुद्दों के मामले में बेजुबान प्राणियों को न्याय प्रदान करना है। आईपीसी की धारा 428 और 429 के बजाय, कानून अब बीएनएस, 2023 के समकक्षों पर विचार करेगा।
ध्यान दें कि पशु-संबंधी घटनाओं पर शिकायत दर्ज करते समय, बीएनएस की धारा 325 लागू होगी। साथ ही, धारा 2 (2) 'पशु' शब्द को परिभाषित करती है और इसे "मानव के अलावा कोई भी जीवित प्राणी" बताती है। जो कोई भी किसी पशु को मारने, जहर देने, अपंग करने या बेकार करने से होने वाली शरारत करता है, उसे पांच साल तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि कानूनी ढांचे का आलोचनात्मक विश्लेषण किया और कहा, "यह अच्छा भी है और बुरा भी। जबकि बीएनएस पशु के मूल्य को खत्म कर देता है और मारे गए या अपंग किए गए सभी प्रकार के पशुओं के लिए एक समान सजा निर्धारित करता है, यह पशुओं के यौन शोषण को भी अपराध से मुक्त करता है जो कि आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध था, क्योंकि पशुओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पशु अधिकार अधिवक्ता और पेटा इंडिया के कानूनी सलाहकार अशर मीत ने कहा, "यह एक स्वागत योग्य कदम है। चाहे किसी भी प्रजाति के पशु को अपंग या मारा जाए, सजा एक ही होगी, जैसा कि आईपीसी के तहत था।