Rottweiler and Pitbull: इस राज्य में रोटवीलर और पिटबुल नस्ल के कुत्तों पर लगने वाला है बैन, बढ़ते हमलों के बाद सरकार हुई सख्त

इस राज्य में रोटवीलर और पिटबुल नस्ल के कुत्तों पर लगने वाला है बैन, बढ़ते हमलों के बाद सरकार हुई सख्त
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Rottweiler and Pitbull Breed Dogs Are Going to be Banned : गोवा की सरकार जल्द ही राज्य में रोटवीलर और पिटबुल नस्ल के कुत्तों पर बैन लगा सकती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को घोषणा की है कि, कैबिनेट ने राज्य में ‘रोटवीलर’ और ‘पिटबुल’ नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है।

सरकार द्वारा यह निर्णय हाल ही में "आक्रामक" नस्ल के कुत्तों के हमले से जुड़ी घटनाओं के बाद लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सावंत ने कहा कि राज्य सरकार गोवा पशु प्रजनन और घरेलू विनियमन और मुआवजा अध्यादेश 2024 में संशोधन लाएगी, जिसमें राज्य भर में दो नस्ल के कुत्तों की बिक्री, आयात और प्रजनन पर प्रतिबंध शामिल होगा।

सावंत ने मीडिया से कहा कि, "हमने पिटबुल और रोटवीलर पर प्रतिबंध लगाने के लिए (अध्यादेश में) संशोधन को मंजूरी दे दी है।"

सीएम सावंत के अनुसार, जो लोग पहले से ही रोटवीलर और पिटबुल के मालिक हैं, उन्हें उन्हें पंजीकृत करना चाहिए और उनकी "ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए।"

पिछले महीने, उत्तरी गोवा के असगाओ में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को पालतू रोटवीलर द्वारा काटे जाने के बाद चोटें आईं थी। इस घटना के बाद, असगाओ गांव की पंचायत ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कुछ नस्लों (पिटबुल, रॉटवीलर) के मालिकों से अनुरोध किया गया कि वे "अपने पालतू जानवरों को खुले सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ें और न ही घूमें", साथ ही कहा कि ऐसा करना "दंडनीय" माना जाएगा।

पिछले अगस्त में, उत्तरी गोवा के अंजुना में पिटबुल द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के बाद सात वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी। लड़का अपनी माँ - जो एक घरों में काम करती थी - के साथ उसके मालिक के घर गया था, जहाँ उसके कुत्ते ने लड़के की गर्दन और शरीर पर काट लिया था। इस घटना ने आक्रोश को जन्म दिया था और कुछ "क्रूर" कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध सहित सख्त नियमों की मांग की गई थी।

घटना के बाद, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि कुत्ते के मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

"सार्वजनिक हित में यह अनिवार्य है कि कुत्ते/पालतू जानवर के मालिक जिम्मेदारी से व्यवहार करें और सुनिश्चित करें कि उनके पालतू जानवर किसी भी इंसान या जानवर को कोई नुकसान या शारीरिक चोट न पहुँचाएँ। यह माना जाता है कि कोई भी पालतू जानवर का मालिक जो अपने पालतू जानवर को आम जनता/समाज के लिए उपद्रवी बनने की अनुमति देते हुए गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करता है, उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और उसके द्वारा बनाए गए नियमों की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा," यह कहा।

सितंबर 2023 में, सीएम सावंत ने कहा था कि सरकार कुत्तों की कुछ "आक्रामक" नस्लों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, जिसमें एक घटना का हवाला दिया गया था जिसमें एक रॉटवीलर पणजी के पास कैरनज़लेम में एक घर के गेट पर कूद गया था और दो बच्चों पर हमला कर दिया था, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया था।

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