Supreme Court: संतान कोई संपत्ति नहीं, बेटी की शादी को करें स्वीकार, जानें किस मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

संतान कोई संपत्ति नहीं, बेटी की शादी को करें स्वीकार, जानें किस मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
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Supreme Court: आज एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि संतान कोई संपत्ति नहीं है l जानें पूरा केस

Supreme Court: आज सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ऐसी याचिका खारिज कर दी जिसमें माता पिता द्वारा यह कहा गया कि उनकी बेटी से बहला फुसला कर शादी कर लिया गया है l मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ़ से कई टिप्पणियां भी कि गई जिसमें कहा गया कि संतान कोई संपत्ति नहीं है l माता पिता को उसे कैद करने का अधिकार नहीं है l बता दें कि कोर्ट ने शुक्रवार को यानी आज विवाह के वक्त एक लड़की के नाबालिग रहने के आधार पर उसके पार्टनर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई वाली याचिका को खारिज कर दिया l बता दें कि यह याचिका कोर्ट में लड़की के माता पिता ने दायर की थी l

संजीव खन्ना और संजय कुमार ने खारिज की याचिका

आज इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जज संजय कुमार कर रहे थे l उन्होंने ही माता पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया l सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि विवाह के समय लड़की नाबालिग नहीं थी l लड़के के ख़िलाफ़ एफआईआर इसीलिए दर्ज हुई क्योंकि माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था l वहीं याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि माता- पिता अपनी संतान की शादी को स्वीकार करें l

क्या है पूरा मामला

बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 16 अगस्त को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में महीदपुर निवासी एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दी थी l यह एफआईआर लड़की के माता- पिता द्वारा इस आधार पर दर्ज करायी गई थी कि उनकी 16 साल की लड़की लापता है l और उसे एक व्यक्ति ने बहला फुसला कर अपहरण कर लिया है l बाद मे हाई कोर्ट ने एफआईआर इस आधार पर रद्द कर दी कि लड़की बालिग थी और दोनों की शादी उनकी मर्जी से हुई थी l जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करने से इंकार कर दिया l

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आपको कैद करने का अधिकार नहीं है l आप अपने बालिग बच्चे के रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं l आप अपनी संतान को संपत्ति मानते हैं l संतान कोई संपत्ति नहीं है l आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने संतान की शादी को स्वीकार करें l

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