Supreme Court: दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, ग्रेप-4 से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा देने का दिया आदेश

दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, ग्रेप-4 से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा देने का दिया आदेश
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Supreme Court: आज प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रिम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है l

Supreme Court: वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई l जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि ग्रेप-4 से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा दिया जाये l कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सारे एनसीआर राज्यों को यह पता लगाने का निर्देश देते हैं कि ग्रेप-4 से कौन से मजदूर प्रभावित है l कोर्ट ने यह भी कहा कि मजदूरों को मुआवजा देने पर विचार नहीं किया गया तो हम राज्यों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करेंगे l फिलहाल आज की कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्यों से 5 जनवरी तक हलफनामा मांगा है l

पटाखों पर लगे प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होने पूरे राजधानी में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है l दिल्ली में पटाखों की बिक्री, भंडारण और व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा हुआ है l बता दें कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से सटे इलाकों में न सिर्फ वायु प्रदूषण पर नज़र रखें हुए हैं बल्कि पराली जलाने को लेकर भी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है l

अलग अलग राज्यों ने क्या कहा

हरियाणा ने अपनी तरफ़ से ऐसा बयान दिया है कि वो सिर्फ हरित पटाखे जलाने की अनुमति देगा l वहीं राजस्थान की तरफ़ से कहा गया कि उसने एनसीआर से आने वाले पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है l वहीं इस मामले में यूपी सरकार ने कहा कि उसने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं किया है l

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