PAN 2.0 FAQ: क्‍या PAN 2.0 के बाद दोबारा करना होगा पैन के लिए अप्‍लाई, जानिए आपके हर सवाल का जवाब

क्‍या PAN 2.0 के बाद दोबारा करना होगा पैन के लिए अप्‍लाई, जानिए आपके हर सवाल का जवाब
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क्‍या PAN 2.0 के बाद दोबारा करना होगा पैन के लिए अप्‍लाई, जानिए आपके हर सवाल का जवाब

PAN 2.0 FAQ : नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य पैन और टैन जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। 78 करोड़ पैन और 73.28 लाख टैन के मौजूदा पैन डेटाबेस के साथ, यह परियोजना करदाताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई गई है। इसमें कई प्लेटफ़ॉर्म या पोर्टल को एकीकृत करने और पैन या टैन धारकों को कुशल सेवाएँ देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

जानकारी के अनुसार, सभी पैन, टैन-संबंधित सेवाओं के लिए एक ही पोर्टल होगा जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच आसान हो जाएगी। इसके तहत पैन निःशुल्क जारी किया जाएगा और समय भी कम होगा। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली (पैन 2.0) के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मौजूदा पैन धारक अपने मौजूदा पैन डीटेल जैसे ईमेल, मोबाइल या पता या नाम, जन्म तिथि आदि में कोई सुधार और अपडेट करना चाहते हैं, तो वे पैन 2.0 परियोजना शुरू होने के बाद ऐसा निःशुल्क कर सकते हैं। जानिए इस परियोजना से जुड़े अन्य सवालों का जवाब।

प्रश्न 1 - पैन 2.0 क्या है

पैन 2.0 परियोजना आयकर विभाग की एक ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को फिर से तैयार करना है। परियोजना का उद्देश्य न्यू टेक्नोलोजी को अपनाकर पैन सेवाओं की क्वालिटी को बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत आयकर विभाग पैन आवंटन, अपडेट और सुधार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को इंटीग्रेट कर रहा है। टैन से संबंधित सेवाओं को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा, ऑनलाइन पैन सत्यापन सेवा के माध्यम से पैन ऑथेंटिकेशन उपयोगकर्ता एजेंसियों जैसे वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकारी एजेंसियों, केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों आदि को प्रदान किया जाएगा।

प्रश्न 2 - पैन 2.0 मौजूदा सेटअप से किस तरह अलग होगा?

प्लेटफ़ॉर्म का एकीकरण: वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएँ तीन अलग-अलग पोर्टल (ई-फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल) पर होस्ट की जाती हैं। पैन 2.0 परियोजना में, सभी पैन/टैन संबंधित सेवाओं को आईटीडी के एक एकीकृत पोर्टल पर होस्ट किया जाएगा। उक्त पोर्टल पैन और टैन से संबंधित सभी एंड-टू-एंड सेवाओं जैसे पैन कार्ड जारी करना, अपडेट करना, सुधार, ऑनलाइन पैन सत्यापन (ओपीवी), अपने एओ को जानें, आधार पैन लिंकिंग, अपने पैन को सत्यापित करें, ई-पैन आदि को होस्ट करेगा।

करदाता सुविधा: पैन कार्ड जारी करना, अपडेट करना और सुधार निःशुल्क किया जाएगा और ई-पैन पंजीकृत आईडी पर भेजा जाएगा। भौतिक पैन कार्ड के लिए, आवेदक को 50 रुपये (घरेलू) के निर्धारित शुल्क के साथ अप्लाई करना होगा। भारत के बाहर कार्ड की डिलीवरी के लिए आवेदक से वास्तविक रूप से 15 रुपये भारतीय डाक शुल्क लिया जाएगा।

प्रश्न 3 क्या मौजूदा पैन कार्ड धारकों को अपग्रेडेड सिस्टम के तहत नए पैन के लिए आवेदन करना होगा? और क्या अपना पैन नंबर बदलने की ज़रूरत है?

नहीं। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को अपग्रेडेड सिस्टम (पैन 2.0) के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है।

प्रश्न 4 - क्या लोगों के पास पैन में नाम, स्पेलिंग, पता परिवर्तन आदि में सुधार करवाने का विकल्प है?

हां। यदि मौजूदा पैन धारक अपने मौजूदा पैन विवरण जैसे ईमेल, मोबाइल या पता या जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि आदि में कोई सुधार/अपडेशन करवाना चाहते हैं, तो वे पैन 2.0 परियोजना शुरू होने के बाद ऐसा निःशुल्क कर सकते हैं। जब तक पैन 2.0 परियोजना शुरू नहीं हो जाती, पैन धारक नीचे दिए गए URL पर जाकर ईमेल, मोबाइल और पते के अपडेशन/सुधार के लिए आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं।

https://www.onlineservices.nsdl.comcream/endUserAddressUpdate.html https://www.pan ulitsi.com/PAN ONLINE/homeaddresschange

पैन विवरण के अपडेशन/सुधार के किसी भी अन्य मामले में, धारक मौजूदा प्रक्रिया का उपयोग करके या तो भौतिक केंद्रों पर जाकर या भुगतान के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करके ऐसा कर सकते हैं।

प्रश्न 5 - क्या मुझे पैन 2.7 के तहत अपना पैन कार्ड बदलने की आवश्यकता है

नहीं। पैन कार्ड तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक पैन धारक कोई अपडेट/सुधार नहीं चाहते। मौजूदा वैध पैन कार्ड पैन 20 के तहत वैध बने रहेंगे।

प्रश्न 6 - (1) बहुत से लोगों ने अपना पता नहीं बदला है और पुराने पते पर ही चल रहे हैं। नया पैन कैसे डिलीवर किया जाएगा?

(il) नया पैन कार्ड कब तक डिलीवर किया जाएगा?

कोई भी नया पैन कार्ड तब तक डिलीवर नहीं किया जाएगा जब तक पैन धारक अपने मौजूदा पैन में किसी अपडेट/सुधार के लिए इसके लिए अनुरोध न करें। जो पैन धारक अपना पुराना पता अपडेट करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए URL पर जाकर आधार आधारित ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके निःशुल्क ऐसा कर सकते हैं।

https://www.panuts.com/PAN ऑनलाइन fromeaddresschance

https://www.owineservices.nod.comsaam endUserAddrean Update htm

इसके अनुसार, पता पैन डेटाबेस में अपडेट किया जाएगा।

प्रश्न 7 (1) यदि नए पैन कार्ड क्यूआर कोड सक्षम हैं, तो क्या पुराने कार्ड वैसे ही काम करना जारी रखेंगे?

(ii) क्यूआर कोड हमारी क्या मदद करेगा?

क्यूआर कोड कोई नई सुविधा नहीं है, और इसे 2017-18 से पैन कार्ड में शामिल किया गया है। पैन 2.0 परियोजना के तहत भी इसे जारी रखा जाएगा, जिसमें कुछ सुधार किए जाएंगे (डायनेमिक क्यूआर कोड जो पैन डेटाबेस में मौजूद नवीनतम डेटा प्रदर्शित करेगा) जिन पैन धारकों के पास बिना क्यूआर कोड वाला पुराना पैन कार्ड है, उनके पास मौजूदा पैन 10 इको-

सिस्टम के साथ-साथ पैन 2.0 में क्यूआर कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा। क्यूआर कोड पैन और पैन विवरण को मान्य करने में मदद करता है।

(ii) वर्तमान में, क्यूआर कोड विवरण के सत्यापन के लिए एक विशिष्ट क्यूआर रीडर एप्लीकेशन उपलब्ध है। रीडर एप्लीकेशन को पढ़ने पर, पूरा विवरण, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम/माता का नाम और जन्म तिथि प्रदर्शित होती है।

प्रश्न 8 - निर्दिष्ट क्षेत्रों में सभी व्यवसाय-संबंधित गतिविधियों के लिए "सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता" क्या है?

केंद्रीय बजट 2023 में, यह घोषणा की गई थी कि जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन होना आवश्यक है, उनके लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

प्रश्न 9 - क्या सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता मौजूदा विशिष्ट करदाता पहचान संख्या यानी पैन की जगह लेगा?

नहीं। पैन का उपयोग स्वयं एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

प्रश्न 10 - "एकीकृत पोर्टल" का क्या अर्थ है?

वर्तमान में, पैन से संबंधित सेवाएँ तीन अलग-अलग पोर्टल पर होस्ट की जाती हैं। पैन 2.0 परियोजना में, सभी पैन/टैन संबंधित सेवाएं आईटीडी के एक एकीकृत पोर्टल पर होस्ट की जाएंगी। उक्त पोर्टल पैन और टैन से संबंधित सभी एंड-टू-एंड सेवाओं जैसे आवंटन, अद्यतनीकरण, सुधार, ऑनलाइन पैन सत्यापन (ओपीवी), अपने एओ को जानें, आधार-पैन लिंकिंग, अपने पैन को सत्यापित करें, ई-पैन के लिए अनुरोध, पैन कार्ड के पुनः प्रिंट के लिए अनुरोध आदि को होस्ट करेगा, जिससे प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जा सकेगा और आवेदन प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों (ऑनलाइन ईकेवाईसी/ऑनलाइन पेपर मोड/ऑफलाइन) की उपस्थिति के कारण पैन सेवाओं की डिलीवरी में देरी, शिकायतों के निवारण में देरी आदि से बचा जा सकेगा।

प्रश्न 11- एक से अधिक पैन रखने वाले लोगों के लिए, आप अतिरिक्त पैन की पहचान कैसे करेंगे और उसे कैसे हटाएंगे?

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नहीं रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन हैं, तो उसे क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के ध्यान में लाना होगा तथा अतिरिक्त पैन को हटाना/निष्क्रिय करवाना होगा।

पैन 2.0 में, पैन के लिए संभावित डुप्लिकेट अनुरोधों की पहचान के लिए बेहतर सिस्टम लॉजिक तथा डुप्लिकेट को हल करने के लिए केंद्रीकृत और उन्नत तंत्र के साथ, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन रखने की घटनाओं को कम किया जा सकेगा।

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