Indore News: इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी बैंक को लोन न चुकाने पर जब्त किए मकान लौटाने होंगे...

Indore High Court
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Indore High Court Decision : इंदौर। मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट ने निजी बैंक द्वारा एसडीएम कोर्ट के आदेश पर मकानों की जब्ती पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने एक निजी बैंक को लोन न चुकाने पर जब्त किए मकान को वापस लौटाने की बात कही है। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर क्रिमिनल एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं।

ये है पूरा मामला

दरअसल, देवलपुर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने एयू हाउसिंग फाइनेंस बैंक से प्लाट खरीदने के लिए लोन लिया था, लेकिन कुछ किस्तों का भुगतान नहीं हो पाया था। इस पर बैंक ने एसडीएम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया और प्लॉट की कुर्की का आदेश जारी करवाया।

एसडीएम कोर्ट से प्लॉट कुर्की का आदेश लेने के बाद जब्ती के लिए पहुंचे पटवारी और बैंक अधिकारियों ने प्लॉट के बजाय मकान पर कब्जा कर लिया। न केवल मकान जब्त किया गया, बल्कि घर में मौजूद पीड़ित की दसवीं क्लस्स में पढ़नें वाली बेटी को भी घर से बाहर निकाल दिया। घर में रखा सामान भी निकालने की अनुमति नहीं दी गई और मकान पर ताला डाल दिया।

इंदौर हाई कोर्ट में लगाई याचिका

इसके बाद पीड़ित ने इस मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विवेक रूसिया ने कहा कि, गलत तरीके से जब्त किए गए मकान को तुरंत लौटाने और इस कृत्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।


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