हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड: चारों आरोपी जमानत पर रिहा, 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड
ओटावा: कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में गिरफ्तार चार भारतीय नागरिकों को जमानत पर रिहा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, निचली अदालत की कार्यवाई पर रोक और पर्याप्त सबूतों की कमी के चलते यह फैसला लिया गया। अब इस केस की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। इस मामले में करन बराड़, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करनप्रीत सिंह पर प्रथम श्रेणी हत्या और हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं।
जून 2023 की घटना ने बढ़ाई अंतरराष्ट्रीय तनातनी
ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में जून 2023 में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद यह मामला वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि, भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सबूतों की मांग की, जो कनाडा अब तक पेश नहीं कर सका।
चार भारतीयों की गिरफ्तारी और अभियोजन पक्ष की विफलता
मई 2024 में रॉयल कनैडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने चार भारतीय नागरिकों—करन बराड़, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करनप्रीत सिंह—को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। उन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर और साजिश रचने के आरोप लगाए गए। लेकिन सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, जिससे उसकी आलोचना हुई।
साक्ष्यों की कमी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नवंबर 2024 में चारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। लेकिन सबूतों के अभाव में आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अपील की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार, तीन आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए, जबकि चौथा वकील के जरिये प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 को होगी।