पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को हाईकोर्ट ने दी जमानत, गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को हाईकोर्ट ने दी जमानत, गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई
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कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही 17 मई तक गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई

इस्लामाबाद/वेबडेस्क। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सभी 201 मामलों में जमानत दे दी है। कोर्ट ने 17 मई तक जमानत देने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, अभी भी पंजाब प्रान्त के चार मामलों में इमरान खान कोर्ट नंबर 4 में सुनवाई के लिए मौजूद हैं। पूरे देश में अघोषित मार्शल लॉ जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन इमरान खान ने देश में शांति की अपील की है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इमरान के सुरक्षित स्थान पर पहुंचने तक आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया है।

भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को तोशाखाना मामले में भी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अभियोग पर स्थगन आदेश जारी किया है। दूसरी ओर, अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए जमानत दे दी है। इससे पहले हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही हंगामा मच गया। पेशी के दौरान इमरान समर्थक वकीलों ने कोर्ट रूम में इमरान के नारों से हंगामा कर दिया, जिससे जज रूम छोड़कर चले गए।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। बीती शाम को इमरान ने अपने समर्थकों से शांति की अपील करते हुए दावा किया कि हिरासत में उन्हें डंडों से पीटा गया। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार किसी अपराधी के साथ भी स्वीकार नहीं है। पूर्व पीएम ने कहा कि उनके खिलाफ 145 केस दर्ज हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी एक आतंकी की तरह की गई।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। इमरान की रिहाई को लेकर उनकी पार्टी के समर्थक सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पर हमलावर हो गए और देश भर से हिंसा, आगजनी और सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं।

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