भगोड़े नीरव मोदी को मिली भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति

भगोड़े नीरव मोदी को मिली भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति
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लंदन। हाईकोर्ट ने सोमवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी है।कोरोना प्रतिबंधों के कारण जस्टिस ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मोदी के वकीलों की दलीलों से लगता है कि नीरव अवसाद से ग्रस्त है और उसके आत्महत्या करने की आशंका है। इसके मद्देनजर अपील करने की अनुमति दी गई है। नीरव पर सबूत गायब करने, गवाहों को डराने या मौत का कारण बनने के लिए आपराधिक धमकी के दो अतिरिक्त आरोप लगे हैं, जिन्हें सीबीआई ने मामले में जोड़ा है।

सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकीलों ने हाईकोर्ट में विधि विज्ञान मनोचिकित्सक डॉ. एंड्रयू फॉरेस्टर की रिपोर्ट का जिक्र किया। फॉरेस्टर ने 27 अगस्त 2020 की रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल तो नहीं लेकिन नीरव में आगे आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने का खतरा है।

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