Karnataka News: वक्फ बोर्ड मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस
Karnataka High Court
Karnataka High Court sends Notice to Stat Government : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई। इस सुनवाई करते हुए बुधवार को हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश एन वी अंजारिया और न्यायमूर्ति के वी अरविंद की खंडपीठ ने ए आलम पाशा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को 12 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
वक्फ बोर्ड का प्रमाण पत्र देने का कार्य नहीं
सरकारी वकील ने नोटिस जारी करने पर सुनवाई कर रही बेंच से कहा कि, बोर्ड को केवल विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, वक्फ बोर्ड का विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई कार्य नहीं है।
हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में अल्पसंख्यक, वक्फ और हज विभाग के अवर सचिव द्वारा 30 सितंबर 2024 को जारी किये गए सरकारी आदेश को वक्फ अधिनियम 1995 में निहित प्रावधानों के साथ असंगत और प्रतिकूल घोषित करने की मांग की गई है और इसलिए इसे अधिनियम के विरुद्ध घोषित किया जाना चाहिए।