Money Laundering Case: ED के नोटिस के खिलाफ एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट

Actress Shilpa Shetty
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Actress Shilpa Shetty Reached Bombay HC against ED Notice 

Actress Shilpa Shetty Reached Bombay HC against ED Notice : मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने उन्हें उनके घर और फार्महाउस को खाली करने का नोटिस भेजा था, दंपति ने इस नोटिस का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।

ये है मामला

ED ने 2018 में कथित क्रिप्टो संपत्ति पोंजी योजना में अमित भारद्वाज के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें कुंद्रा दंपत्ति ने कथित तौर पर अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर बिटकॉइन के रूप में निवेशकों से 6 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। इसी मामले के संबंध में ED ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को 3 अक्टूबर को बेदखली का नोटिस दिया था। अब इस नोटिस को चुनौती देते हुए कुंद्रा फैमिली ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई है।

याचिका में कहा गया कि अप्रैल 2024 के महीने में उन्हें ED ने नोटिस भेजा, जिसमें उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया, जिसमें उनके आवासीय परिसर भी शामिल थे, जिन्हें राज कुंद्रा के पिता ने 2009 में खरीदा था। कुर्की के अनंतिम आदेश की सेवा के बाद दोनों याचिकाकर्ताओं को तलब किया गया और वे व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित हुए, जहां उनके बयान दर्ज किए गए।"

याचिका में आगे कहा गया कि दंपति ने अनंतिम कुर्की के आदेश पर प्रतिक्रिया भी दायर की। हालांकि, कानूनों को दरकिनार करते हुए न्यायाधिकरण ने 18 सितंबर को अनंतिम कुर्की के आदेश की पुष्टि की। पुष्टि आदेश को चुनौती दी जा सकती है और उक्त आदेश की प्राप्ति से 45 दिनों के भीतर चुनौती दी जानी आवश्यक है। हालांकि, केवल पुष्टि आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं को बेदखली नोटिस दिए जा रहे हैं।

इसके अलावा, यह भी बताया गया कि उक्त संपत्तियां उनके 'वैध' आय स्रोत के माध्यम से खरीदी गई, न कि कथित 'अपराध की आय' से। यह भी रेखांकित किया गया कि दंपत्ति अपराध की आय के 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष' लाभार्थी नहीं हैं, इसलिए याचिका में बेदखली नोटिस रद्द करने की मांग की गई।

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