MP High Court: धार कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, MP हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनाया आदेश

धार कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, MP हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनाया आदेश

मध्यप्रदेश। धार कलेक्टर समेत दो अधिकारियों के खिलाफ मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अदालत द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करने पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने धार कलेक्टर प्रियांक मिश्र और जिला पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रंगार श्रीवास्तव के खिलाफ फैसला सुनाया है।

दरअसल, धार के ग्राम पंचायत नछला के रोजगार सहायक मिथुन चौहान ने अधिवक्ता भटनागर के द्वारा याचिका दायर की थी। मिथुन की शिकायत थी कि, 25 फरवरी 2017 को तबियत खराब होने के कारण वह काम पर नहीं जा पाया था। इसके बाद बिना किसी सुनवाई या जांच के ही उसे हटा दिया गया। अधिकारियों के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी लेकिन उसकी अपील निरस्त हो गई।

अपील निरस्त होने पर मिथुन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट इंदौर की खंडपीठ में रिट याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद 22 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने मिथुन को निरस्त करने का आदेश खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि, मिथुन को पिछले वेतन के 50 प्रतिशत सहित नौकरी पर दोबारा बहाल किया जाए।

इसके बाद अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की गई लेकिन अदालत ने 3 जुलाई 2024 को यह अपील निरस्त कर दी। अदालत द्वारा अपील निरस्त किए जाने के बावजूद अधिकारियों ने आदेश की अवमानना की। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की तो दोनों अधिकारी सुनवाई में भी मौजूद नहीं थे। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अंततः धार कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

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