Bahraich Bulldozer Action: बहराइच में 40 साल पहले बने 23 घरों पर चला बुलडोजर, 106 घर और टूटेंगे

बहराइच में 40 साल पहले बने 23 घरों पर चला बुलडोजर, 106 घर और टूटेंगे

Bahraich Bulldozer Action

Bahraich Bulldozer Action : उत्तरप्रदेश। सरकार की जमीन पर कब्जा हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार काफी सख्त है। बुधवार को बहराइच में 40 साल पहले बने 23 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इस बुलडोजर एक्शन से 100 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कुल 129 लोगों को नोटिस दिया गया था। इस तरह अभी 106 घरों पर बुलडोजर एक्शन होना बाकि है।

जानकारी के मुताबिक कैसरगंज तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने 23 अवैध भवनों को ढहा दिया है। इनमें 8 से 9 दुकानें और 4 छोटे एवं 4 बड़े मकान शामिल हैं। इसके अलावा कुछ टीन शेड भी अतिक्रमण के तहत निर्मित किए गए हैं। यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है।

इस संबंध में जिला प्रशासन ने कल (24 सितंबर) लाउडस्पीकर के माध्यम से जानकारी दी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने शांति बनाए रखने के लिए एसपी से Provincial Armed Constabulary (PAC) तैनात किए जाने की मांग की थी।

ये है पूरा मामला :

दरअसल, सराय जगना (वजीरगंज बाजार) के फखरपुर थाना क्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 211, 212, और 92 को लेकर विवाद था। जब इस मामले में पक्षकार अदालत पहुंचे तो पता चला कि, ये जमीन सरकारी अभिलेखों में खलिहान और रास्ते के रूप में दर्ज हैं। राजस्व मैनुअल के अनुसार, इन पर कोई भी व्यक्तिगत अतिक्रमण अवैधानिक माना जाता है। हालांकि, इस क्षेत्र में सैकड़ों अस्थाई और स्थायी मकान तथा दुकानें बनी हुई हैं।

यह मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने अतिक्रमण को तुरंत खाली करने का आदेश दिया। प्रशासन ने पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए थे लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रवैया अपनाया और आज (25 सितंबर) बुलडोजर कार्रवाई का निर्णय लिया।

स्थानीय निवासी और प्रभावित लोग दावा कर रहे हैं कि प्रशासन द्वारा 23 नहीं बल्कि 119 घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में पूरी बस्ती आबाद है, जिसमें कई प्रधानमंत्री आवास भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश :

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की थी। इस सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि बिना अनुमति के कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों आदि पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।

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