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कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, यौन शोषण के मामले में सुनवाई के दिए आदेश
नईदिल्ली/ इंदौर। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की एक महिला की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के मामले में ट्रायल कोर्ट को विचार करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अलीपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तथ्य देखकर तय करेंगे कि क्या एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है। इससे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एफआईआर की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुनवाई के दौरान विजयवर्गीय की ओर से कहा गया था कि शुरू में यौन शोषण के आरोप नहीं थे, ये आरोप बाद में जोड़े गए। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि वे इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। वे कोर्ट पर छोड़ते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए विजयवर्गीय समेत आरएसएस सदस्य जिष्णु बसु और प्रदीप जोशी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।