मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, कोविड महामारी एक्ट में दर्ज सभी केस होंगे वापिस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमों को समाप्त किया जाना चाहिए। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह निर्देश रविवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम-09 की बैठक में अधिकारियों को दिया।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि थाना व सर्किल सहित फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में संलिप्त, खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों की सूची यथाशीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस की साख खराब करने वाले हैं, सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में जारी सतत प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। रविवार को 31 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 21 जिलों में एक-एक एक्टिव केस शेष हैं।
13 नए संक्रमित -
अधिकारियों ने बताया कि विगत 24 घंटे में हुई 01 लाख 73 हजार 377 सैम्पल की टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। कुल 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए, 07 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 159 रह गई है, जबकि 16 लाख 86 हजार 804 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों की समुचित जांच की जाए।
10 करोड़ 91 लाख 52 हजार 448 वैक्सीन डोज -
बताया कि प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 91 लाख 52 हजार 448 कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। 8 करोड़ 75 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 59 फीसदी से ज्यादा है। 02 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। दूसरे डोज के लिए पात्र लोगों को समय से टीकाकरण किया जाए। वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भारत सरकार से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें