Cash forJob Case: तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
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Cash for Job Case : तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सेंथिल बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) पर AIADMK सरकार में परिवहन मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले नकद रिश्वत लेने का आरोप है। मद्रास हाईकोर्ट ने बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके अलावा निचली अदालत भी उनकी जमानत याचिकाएं तीन बार खारिज कर चुकी है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर ऐसे मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो इससे गलत संदेश जाएगा।

ED ने किया था जमानत का विरोध

निचली अदालत और हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने बालाजी की जमानत याचिका का विरोध किया था।

गौरतलब है कि तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को जून 2023 में ED ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में गिरफ्तार किया था। उस समय वह परिवहन मंत्री थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक निजी अस्पताल में उनकी बाईपास सर्जरी की गई थी। बाद में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था और उसके बाद सेंथिल बालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ईडी ने 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ तीन हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

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