मध्यप्रदेश में जांच के लिए CBI को लेनी होगी सरकार से अनुमति, 1 जुलाई से लागू होगा आदेश

मध्यप्रदेश में जांच के लिए CBI को लेनी होगी सरकार से अनुमति, 1 जुलाई से लागू होगा आदेश

CBI Require Permission Before Investigation in MP

CBI Require Permission Before Investigation in MP : मध्यप्रदेश गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।

CBI Require Permission Before Investigation in MP : भोपाल, मध्यप्रदेश। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पंजाब की तरह अब मध्यप्रदेश में भी जांच करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू की गई है। मध्यप्रदेश गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। अब बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई अधिकारी जांच नहीं कर पाएंगे।

मध्यप्रदेश सरकार ने 16 जुलाई को अधिसूचना जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि, भारतीय न्याय संहिता लागू होने के कारण यह नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी है। यदि यह नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तो विचाराधीन कामकाज पर इसका असर पड़ सकता है।

अब तक गैर भाजपा शासित राज्यों में थी व्यवस्था :

इस तरह का कदम उठाकर मध्यप्रदेश उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां जांच से पहले CBI को लिखित में कंसेंट लेटर लेने की आवश्यकता पड़ती है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पंजाब समेत झारखंड में जांच से पहले सीबीआई को राज्य सरकार अनुमति की आवश्यकता पड़ती है।

बता दें कि, महाराष्ट्र, जिसने पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार के समय सीबीआई को जाँच से पहले अनुमति लेना आवश्यक कर दिया था। बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के तहत इसे बहाल कर दिया, जिसमें भाजपा गठबंधन सहयोगी है। मध्य प्रदेश ने सामान्य सहमति वापस लेने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है।

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