देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए खतरा 43 मोबाइल ऐप पर लगा बैन
नईदिल्ली /वेब डेस्क। केंद्र सरकार ने आज मंगलवार को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के तहत 43 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया। सरकार ने बताया कि प्रतिबंधित ऐप ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिनसे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
जून से नवम्बर तक 261 एप बैन
सरकार ने अब जिन 43 ऐप्स को बैन किया है उनमें स्नैक वीडियो जैसे कई लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। टिकटॉक पर बैन के बाद स्नैक वीडियो तेजी से उसके विकल्प के तौर पर उभरा था। सरकार जून से नवम्बर तक 261 एप पर बैन लगा चुकी है।
जून 2020 : टिकटॉक, हेलो समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन
जुलाई 2020 : 47 और ऐप्स के भारत में इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया
सितंबर 2020 : पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया
ये है ऐप सूची
Govt of India blocks 43 mobile apps from accessing by users in India, under section 69A of the Information Technology Act. Action taken based on inputs regarding these apps for engaging in activities prejudicial to India's sovereignty, integrity, defence, security & public order. pic.twitter.com/ACVffY3SKF
— ANI (@ANI) November 24, 2020