CM Arvind Kejriwal को बड़ा झटका, जमानत याचिका बढ़ाने वाली याचिका ख़ारिज, करना होगा सरेंडर

तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को आया खत
CM Arvind Kejriwal : दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीएम द्वारा लगाई गई अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से रजिस्ट्री ने मना कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ कारणों का हवाला देते हुए जमानत बढ़ाने के लिए याचिका लगाई थी। अब उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया गया था।
सीएम केजरीवाल की ओर से जमानत बढाए जाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। उन्हें चुनाव - प्रचार कार्य करने के लिए अंतिम बेल दी गई थी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि, उन्हें किसी गंभीर बीमारी है क्योंकि जेल के अंदर उनका वजन तेजी से घटा है। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर्स से वे इलाज करवा रहे हैं। उन्हें और भी कई टेस्ट करवाने हैं इसलिए उनकी अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन और बढ़ाई जानी चाहिए।
कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए कहा था कि, हम कोई आदेश नहीं दे सकते आपको मुख्य न्यायधीश (Chief Justice DY Chandrachud) के पास जाना चाहिए। वे ही इस मामले में फैसला करेंगे।
अभिशेक मनु सिंघवी ने अदालत में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि, हम चाहते हैं कि, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाई जाए। ताकि मेडिकल टेस्ट हो सकें। यह अदालत से मिली आजादी का दुरूपयोग नहीं है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद वे (अरविंद केजरीवाल) 9 जून को सरेंडर कर देंगे। उनके भागने का कोई जोखिम नहीं है।
बता दें कि, सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शराब घोटाला मामले में 9 से 10 समन जारी होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने सीएम पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया था। कई दिनों तक उन्होंने तिहाड़ जेल से सरकार चलाई।
