Arif Masood: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग खारिज़

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग खारिज़
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Arif Masood: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग को खारिज़ कर दिया है और बीजेपी नेता ध्रुव नारायण की चुनाव याचिका को सही ठहराया है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के विरूद्ध चुनाव याचिका विचाराधीन रहेगी। इस मामले पर हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ सुनवाई कर रही थी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

बता दें कि विधानसभा चुनाव-2023 के दौरान भाजपा के टिकट पर पराजित प्रत्याशी ध्रुवनारायण सिंह द्वारा हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायक के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गई है। इस याचिका में बीजेपी के ध्रुवनारायण सिंह ने आरीफ मसूद पर आरोप लगाया है कि मसूद ने कांग्रेस प्रत्याशी बतौर भरे गए नामांकन-पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाए रखा था। जो मसूद ने शपथ पत्र पेश किया था, उसमें खुद के नाम से लिए गए 35 लाख 10 हजार और पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर लिए गए 32 लाख 28 हजार को मिलाकर करीब 65 लाख 38 हजार रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को दिए ही नहीं गई थी।

आरिफ़ मसूद ने भी दायर की थी याचिका

बीजेपी नेता ध्रुव नारायण की याचिका के विरोध में कांग्रेस के आरिफ मसूद ने भी याचिका दायर की थी। जिसमें मसूद ने तर्क देकर कहा है कि चुनाव याचिका नियम विरुद्ध तरीके से दायर की गई थी। तो बीजेपी प्रत्याशी की याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता बीजेपी प्रत्याशी ने विधायक मसूद की विधायकी समाप्त कर नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की है।

कोर्ट ने की आरिफ मसूद की याचिका रद्द

जो कांग्रेस नेता आरिफ़ ने चुनावी याचिका को आधारहीन बताया था। साथ ही चुनाव याचिका निरस्त करने की मांग की थी, को कांग्रेस विधायक की उस याचिका को निरस्त कर दिया, हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों को देखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से कोर्ट ने यह माना कि इस याचिका में कोड आफ सिविल प्रोसीजर की धारा का बिलकुल भी उल्लंघन नहीं हुआ। इसलिए याचिका को निरस्त नहीं किया जा सकता।

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