ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का निर्णय, कमिश्नर नहीं हटेंगे, दोबारा होगा सर्वे

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का निर्णय, कमिश्नर नहीं हटेंगे, दोबारा होगा सर्वे
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वाराणसी। ज्ञानवापी सर्वे मामले की सुनवाई आज गुरूवार को वारणासी लोवर कोर्ट ने निर्णय सुना दिया। कोर्ट ने कहा की सर्वे के लिए नियुक्त कमिश्नर नहीं हटेंगे और दोबारा सर्वे कराया जाएगा। कोर्ट में 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश होगी।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने कल बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने पिछले महीने वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया था।

फैसले को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली करा लिया है। इस मुकदमे से जुड़े लोगों को ही परिसर में रहने की छूट दी गई है। बता दें की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा है। मुकदमें में वादी पक्ष ने मस्जिद परिसर के तहखाने की वीडियोग्राफी कराने की मांग है। जबकि प्रतिवादी पक्ष की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए याचिका दाखिल की है। कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि सर्वे को लेकर मैंने कोई पक्षपात नहीं किया है।

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पत्रावली 61 (ग) और 56 (ग) पर सुनवाई हुई। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीन दिनों तक दोनों पक्षों की बहस हुई। दोनों पक्षों ने न्यायालय में अपनी दलीलें पेश की हैं। फैसले के लिए 24 घंटे का इंतजार है।


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