दिल्ली हाई कोर्ट से पूजा खेडकर को मिली राहत, गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की मांग मंजूर
Pooja Khedkar Controversy
Pooja Khedkar Gets Relief From Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यूपीएससी को इस केस में प्रतिवादी के रूप में शामिल कर अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, 21 अगस्त तक इस मामले में अधिकारियों को जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट ने सवाल किए हैं कि, पूजा खेडकर को गिरफ्तार करने की क्या आवश्यकता है और इस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने सवाल किये कि हिरासत की आवश्यकता क्यों है, जबकि अभी तक किसी और की संलिप्तता नहीं पाई गई है। यह मामला मुख्य रूप से तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संंघ लोक सेवा आयोग ने पहले ही पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को समाप्त कर दिया है, न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, "वह सिस्टम से छेड़छाड़ करने के लिए सिस्टम में नहीं हैं ।
दिल्ली उच्च न्यायालय के सवाल का जवाब देते हुए यूपीएससी ने पूजा खेडकर को “जोड़तोड़ करने वाली” और “प्रभावशाली” बताया। संंघ लोक सेवा आयोग ने कहा कि , “जिस तरह से वह सिस्टम में आई, उससे पता चलता है कि वह किस तरह से सिस्टम में हेरफेर कर सकती हैं।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि पूजा खेडकर को अगली सुनवाई की तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जो अब 21 अगस्त को निर्धारित की गई है।