Arvind Kejriwal: केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की जमानत याचिका

Arvind Kejriwal: केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की जमानत याचिका
कोर्ट ने कहा क बिना कारण कुछ नहीं होता सबके पीछे वजह होती है, गिरफ्तारी बिना किसी “उचित कारण” के नहीं की गई थी।

Arvind Kejriwal: नई दिल्ली। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए कहा कि गिरफ्तारी बिना किसी “उचित कारण” के नहीं की गई थी।

बिना किसी कारण के नहीं हुई गिरफ्तारी

न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई को अवैध नहीं कहा जा सकता है, बिना कि उचित कारण के यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का भी निपटारा कर दिया और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दे दी है।

सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने नियमित जमानत भी मांगी थी। उन्होंने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि यह अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के खिलाफ थी।

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