Ias Trainee Puja Khedkar: पूजा खेडकर को लगातार लग रहा है झटके पर झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Ias Trainee Puja Khedkar: नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास करने के लिए धोखाधड़ी करने की आरोपी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कथित तौर पर फर्जी पहचान और यूपीएससी की परीक्षा में अधिक अवसर पाने का खेडकर पर आरोप है। इसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस को अपनी जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। कोर्ट ने पुलिस को यह भी पता लगाने का निर्देश दिया है कि क्या यूपीएससी के किसी अंदरूनी व्यक्ति ने उसे अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद की थी। बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने विवादास्पद ट्रेनी आईएएस अधिकारी की अंतिम उम्मीदवारी भी रद्द कर दी। इसके साथ ही यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने से भी रोक दिया गया है।
"यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानी पूर्वक जांच की है और उसे सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में पूजा खेडकर को दोषी पाया है। सीएसई-2022 के लिए उसकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उसे यूपीएससी की सभी भावी परीक्षाओं/चयनों से भी स्थायी रूप से रोक दिया गया है।