Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में भूलकर भी न पकड़े मछली, हो सकती है जेल

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Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में भूलकर भी न पकड़े मछली, हो सकती है जेल

Chhattisgarh News : सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों के पकड़े जाने पर बैन लगा दिया है।

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़। अगर आप छत्तीसगढ़ में मछली पकड़ते पाए गए तो आपको जेल हो सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब है भला मछली पकड़ना जुर्म कब से हो गया। तो बता दें कि, छत्त्तीसगढ़ में 16 जून से मछली पकड़ना जुर्म हो गया है। मछली पकड़ता पाए जाने पर पहले तो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी फिर जुर्माना और जेल तक हो सकती है। पढ़िए कैसे?

छत्तीसगढ़ सरकार ने यह आदेश पारित किया है। सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों के पकड़े जाने पर बैन लगा दिया है। यह नियम सभी नदी - नालों, तालाबों छोटी नदियों और जलाशय पर लागू होते हैं। आदेश के अनुसार केज कल्चर को छोड़कर सभी तरह से मछली पकड़ना बैन है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर एक साल की सजा या 10 साल तक का कारावास हो सकता है।

क्यों दिया ऐसा आदेश ?

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि, बारिश के मौसम में मछलियों की ब्रीडिंग अच्छी होती है। ऐसे समय में उनका शिकार न करते हुए उन्हें संरक्षित करने से मछुआरों को ही लाभ होगा। सरकार ने कानून और अधिनियम का प्रयोग करते हुए 16 जून से 15 अगस्त को मछली पकड़ने के लिए क्लोज सीजन घोषित कर दिया है। बता दें कि, छत्तीसगढ़ में 2.20 लाख से अधिक लोग मछली पालन से जुड़े हैं।

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