Onion Export Duty: प्याज एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी घटी, 4 मई को हटा था निर्यात प्रतिबंध

प्याज एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी घटी, 4 मई को हटा था निर्यात प्रतिबंध

Onion Export Duty

Onion Export Duty : नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्याज निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। इससे किसानों के लिए प्याज का एक्सपोर्ट और अधिक लाभकारी हो सकेगा। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। शनिवार से यह कटौती प्रभावी होगी। जानकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उसे सरकार द्वारा लिया गया सही कदम बता रहे हैं।

केंद्र सरकार ने 4 मई को प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया था। इस बार प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने के साथ - साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्याज पर 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी हटा दिया है। यह फैसला प्याज की ऊंची खुदरा मूल्य होने के बावजूद लिया गया है।

बता दें कि, भारत द्वारा 2024 - 25 में जुलाई तक 2.6 लाख टन प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। बीते वित्त वर्ष में 16.07 लाख टन प्याज का एक्सपोर्ट किया गया था।

बाजार में इस समय प्याज की कीमत :

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्याज का ऑल इंडिया एवरेज प्राइज 50.83 रुपए प्रति किलो था। बाजार में प्याज का अधिकतम मूल्य 50 प्रति किलो और न्यूनतम मूल्य 26 प्रति किलो था। प्याज की बढ़ती कीमत से दिल्ली एनसीआर और मुंबई के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचा था।

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करते हुए कहा कि, "महाराष्ट्र के सभी प्याज किसानों की ओर से, मैं पीएम मोदी को प्याज निर्यात पर न्यूनतम शुल्क हटाने का फैसला करने के लिए धन्यवाद देता हूं। प्याज पर निर्यात प्रतिबंध पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन निर्यात शुल्क लगाया गया था। इसके कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैंने इस संबंध में केंद्र से अनुरोध भी किया था। न्यूनतम निर्यात शुल्क ($ 550 प्रति मीट्रिक टन) को हटाने का निर्णय महाराष्ट्र के हजारों प्याज उत्पादकों के लिए राहत के रूप में आया है और इससे प्याज का निर्यात काफी बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।"

सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी :

बता दें कि, कच्चा तेल पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी शून्य से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है जबकि रिफाइंड पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी पर कस्टम ड्यूटी 12.5 प्रतिशत से बढाकर 32.5 प्रतिशत कर दी गई है। यह सभी बदलाव 14 सितंबर से प्रभावी होंगे।

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