शराब घोटाले में CBI गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CM अरविंद केजरीवाल
Supreme Court Decision on Arvind Kejriwal Bail
Excise policy Case : नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति (शराब नीति) घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दे दी गई थी लेकिन तिहाड़ जेल में ही सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले की जाँच कर रहे हैं। दिल्ली की नई उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। 9 से 10 समन जारी करने के बाद ईडी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए निचली अदालत फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में जमानत दे दी थी लेकिन वे तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि तब तक सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।
अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई गिरफ्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में पहले संजय सिंह और फिर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों को उम्मीद है कि, अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाए।