जानिए, वित्तमंत्री सीतारमण ने किसे क्या दिया...

जानिए, वित्तमंत्री सीतारमण ने किसे क्या दिया...
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नईदिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरूवार को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के दूसरे चरण की जानकारी दी। आज की प्रेस कांफ्रेंस में प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों के लिए कई अहम घोषणाये की।कांफ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। दोनों ने मिलकर घोषणाएं की।

इस घोषणा में 3 करोड़ किसानों के लिए जो 4,22,000 करोड़ के कृषि ऋण का लाभ दिया गया है। उन्हें दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है।साथ ही अपने घरों को लौट रहे अप्रवासी मजदूरों को वहीं पर काम देने, अगले 2 महीने तक फ्री राशन एवं प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार के हिसाब से मुफ्त देने की घोषणा की। इसके अलावा मध्यम वर्ग के उन लोगो के लिए जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख है। उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक के लिए बधाई गई है।

किसान- वित्तमंत्री ने बताया की किसानों को मार्च-अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए। जोकि 86 हजार 600 करोड़ रूपए के थे। किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए देगी। साथ ही केंद्र सरकार ने फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए बढ़ा दी है।

प्रवासी मजदूर- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों एवं शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा की जो उद्योगपति अपनी जमीनों पर ऐसे घर बनायेंगे, उन्हें केंद्र से रियायत दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकारों को भी प्रवासी मजदूरों के ऐसे घर बनाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। वित्तमंत्री ने कहा जो अप्रवासी मजदूर अपने राज्यों में वापिस लौटे हैं। वह वहीं मनरेगा के तहत रजिस्टर हो काम कर सकते हैं।

मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है। गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असामनता दूर हो इसके लिए कानून बनाया जाएगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देने के लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिसके तहत प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वह भी इसका लाभ ले सकेंगे।

छोटे व्यवसायी- छोटे व्यापारियों को मुद्रा शिशु लोन योजना में 50 हजार तक की राशि वाले ऋण पर 2% ब्याज में छूट की स्कीम का 12 महीने दिया जाएगा। इस स्किम के तहत 23-28 साल की उम्र के बीच व्यक्ति इस ऋण के लिए आवेदन कर सकते है।


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