नहीं होगी पूर्व सीएम येदियुरप्पा की गिरफ्तारी, हाई कोर्ट बोला - वे कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं जो भाग जाएं

नहीं होगी पूर्व सीएम येदियुरप्पा की गिरफ्तारी, हाई कोर्ट बोला - वे कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं जो भाग जाएं
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नहीं होगी पूर्व सीएम येदियुरप्पा की गिरफ्तारी, हाई कोर्ट बोला - वे कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं जो भाग जाएं

Former CM Yeddyurappa : येदियुरप्पा पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है।

कर्नाटक। यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी पूर्व सीएम येदियुरप्पा (Former CM Yeddyurappa) की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि, वे कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं जो भाग जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को सीआईडी के समक्ष पेश होने के निर्देश भी दिए। अदालत ने टिप्पणी की कि, पूर्व सीएम येदियुरप्पा आदतन अपराधी नहीं है। येदियुरप्पा पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है।

पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था। फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट ने सीआईडी की मांग पर यह वारंट जारी किया था लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाए थे कि, उनकी शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसके बाद मामले की जांच फास्ट ट्रेक कोर्ट को सौंप दी गई थी।

बता दें कि, पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां का आरोप है कि, पूर्व सीएम येदियुरप्पा उनकी बेटे को कुछ भी बताने के लिए मना किया था। इस पूरे मामले की जांच राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंप दी है।

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