GST Council Meet: नमकीन और कैंसर की दवाई हुई सस्ती, जीएसटी काउंसिल ने बड़ी दी राहत

GST Council Meet

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GST Council Important Decisions : नई दिल्ली। जीएसटी (Goods and Service Tax) काउंसिल की 54वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में संपन्न हो गई है। इस मीटिंग में आम जनता को राहत देने वाले कई बड़े फैसले हुए है। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर दवाओं, नमकीन, और धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी में कमी का ऐलान किया है।

नमकीन और कैंसर दवाओं पर जीएसटी में कमी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने नमकीन पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इससे कैंसर मरीजों को राहत मिलेगी और नमकीन की कीमतों में भी कमी आएगी।

कार की सीटों पर जीएसटी में वृद्धि

साथ ही, जीएसटी काउंसिल ने कार की सीटों पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है, जो उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त खर्च का कारण बनेगा।

लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर निर्णय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पर जीएसटी की दर को कम करने के लिए एक मंत्री समूह गठित किया गया है। यह मंत्री समूह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर नवंबर में अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

ऑनलाइन गेमिंग और अन्य मुद्दे

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मार्च 2026 के बाद क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दे पर विचार करने के लिए भी एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। इसके साथ ही, काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की स्थिति रिपोर्ट पर विचार किया। आईजीएसटी पर असंतुलन की स्थिति को ठीक करने के लिए एक सचिवों की समिति बनाई जाएगी।

अन्य प्रमुख फैसले

  • काउंसिल ने बिजनेस टू कस्टमर जीएसटी इनवॉइसिंग (Business to Customer GST Invoicing) प्रणाली को शुरू करने का निर्णय लिया है।
  • विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को शोध के लिए मिलने वाली राशि पर जीएसटी से छूट दी गई है।
  • उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेनदेन पर जीएसटी लगाने के मुद्दे को कर कमिटी के पास भेजा गया है।

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