Gurugram Road Accident: लाइसेंस न होने पर भी आरोपी को जमानत, अब प्रशासन पर उठ रहे सवाल
Gurugram Road Accident : हरियाणा। गुरुग्राम में हुए एक्सीडेंट के आरोपी कुलदीप (Kuldeep) को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसके बाद लोगों ने महाराष्ट्र के पुणे पोर्शे कांड को याद किया। दरअसल पुणे पोर्शे कांड के नाबालिग आरोपी को ट्रैफिक ड्यूटी के साथ निबंध लिखवाकर छोड़ दिया था। हालांकि इस केस में आरोपी को बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने के बाद छोड़ दिया गया है। पुलिस ने बताया कि अब तक SUV चालाक ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही पेश नहीं किया है इसलिए हम यह मानकर चल रहे है कि आरोपी कुलदीप ठाकुर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।
एसीपी डीएलएफ गुरुग्राम विकास कौशिक (ACP DLF Gurugram Vikas Kaushik) ने कहा कि आरोपी ने सभी कागजात पेश किए थे लेकिन उस समय उसके पास लाइसेंस नहीं था उसने कहा कि वह जल्द ही इसे पेश कर देगा। इसलिए हमने माना कि उसके पास लाइसेंस नहीं था। हमने जांच अधिकारी को मामले में आगे की धाराएं जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मोटर वाहन अधिनियम भी जोड़ा जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। उसने अपने वाहन के दस्तावेज जमा कर दिए हैं।
ये है पूरा मामला
एसीपी डीएलएफ गुरुग्राम विकास कौशिक ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, एक्सीडेंट पिछले रविवार को हुआ था, मृतक अक्षत गर्ग साइबर सिटी के पास अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था और एक काले रंग की गाड़ी गलत साइड से आई, जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां से उसे मृत घोषित कर दिया गया।
एसीपी विकास कौशिक ने बताया कि, तो इस संबंध में हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और कानून के तहत मामला दर्ज करने के बाद हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मृतक 22 वर्षीय युवक था जो एक निजी कंपनी में काम करता था और वह सुबह अपने दोस्तों के साथ यहां आया था और उसी समय उसके साथ यह दुखद घटना घटी। कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी, वह हम जरूर करेंगे। वह बाइकर था और शौक से बाइक चलाता था। युवक अपने दोस्तों के साथ यहां रविवार को आया था और बाइक पर अपने गांव और आस-पास के इलाकों में घूम रहा था।