ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, अब कल आएगा फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे को लेकर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, अब कल आएगा फैसला
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जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे आदेश दिया था। इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।

प्रयागराज। ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी कोर्ट द्वारा सर्वे के के दिए गए आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस दौरान हिंदू पक्ष ने कैविएट दायर की है।। अब बुधवार को हाईकोर्ट मामले को सुनेगा। इस दौरान हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि कल ही हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगा।

सुप्रमीम कोर्ट ने कल शाम तक एएसआई सर्वे पर रोक लगाई है और हाईकोर्ट को उससे पहले मामले पर कोई फैसला देने का आदेश दिया है। वहीं, ज्ञानवापी के जुड़े अन्य मामलों पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित कर लिया। इन मामलों में 28 जुलाई को फैसला आएगा।

बता दें की यह मामला अप्रैल 2021 से चल रहा है। 27 माह 13 दिन में कोर्ट ने इस बावत तीन महत्वपूर्ण आदेश आदेश पारित किए और उन पर रोक लग गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को ज्ञानवापी स्थित वजूखाना में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम शुरू किए जाने से पहले ही 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा थी। इसी तरह आठ अप्रैल 2021 को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश एएसआई को दिया था। सर्वे का काम शुरू होने से पहले ही सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे आदेश दिया था। इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।

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