हाईकोर्ट ने सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बताया महत्वपूर्ण, रोक लगाने वाली याचिका खारिज की

हाईकोर्ट ने सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बताया महत्वपूर्ण, रोक लगाने वाली याचिका खारिज की
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याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया

नईदिल्ली। सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथी याचिकाकर्ता पर 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। इसे अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है।हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य को रोके जाने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर मजदूर निर्माण स्थल पर ही रह रहे हैं तो उसपर रोक का कोई सवाल नहीं उठता है।

याचिकाकर्ता ने वर्तमान संकट के माहौल में निर्माण में लगे मजदूरों का स्वास्थ्य खतरे में है।उन्होंने कहा था कि 4 मई को जब याचिका दायर की गई थी उस समय दिल्ली में स्थिति काफी भयानक थी। उन्होंने कहा था कि ये अच्छी बात नहीं है कि लोगों की तकलीफों के लिए संवैधानिक कोर्ट में याचिका दायर करना पड़े। उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को उद्धृत करते हुए कहा था कि मानव जीवन की रक्षा संविधान की धारा 21 के तहत सरकार का दायित्व है।

दलील को गलत बताया -

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि शापूरजी पलोनजी ने सेंट्रल विस्टा के लिए काम कर रहे मजदूरों, निरीक्षण स्टाफ और मैटेरियल के परिवहन की अनुमति मांगी। तब लूथरा ने कहा कि केंद्र के हलफनामे में अनुमति देने संबंधी कोई दस्तावेज का जिक्र नहीं किया गया है। लूथरा ने केंद्र सरकार की उस दलील को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि निर्माण स्थल पर मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने झूठा हलफनामा दाखिल किया है।

संविधान की धारा 21 का हिस्सा -

सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा था कि ये बहस का विषय नहीं है कि जीवन का अधिकार संविधान की धारा 21 का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कई चुनौतियां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मिलीं। कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी । इसका निर्माण काफी दिनों से चल रहा है। उन्होंने अप्रैल महीने का एक नोटिफिकेशन दिखाया था जिसमें निर्माण कार्य पर कोई रोक की बात नहीं कही गई थी। उसके बाद रेस्टोरेंट और दूसरे कामों की अनुमति दी गई।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 जनवरी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। तीन जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए सेंट्रल विस्टा के लिए जमीन का डीडीए की तरफ से लैंड यूज बदलने को सही करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण क्लियरेंस मिलने की प्रक्रिया को सही कहा था।

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